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इस सरकारी स्कीम में पैसा लगाने वालें कर सकते हैं 60 हजार रुपये/महीने की कमाई, जानें यहां

मोदी सरकार (Government of India) की खास योजना के तहत एक तय समय बाद आप 350 रुपये रोजाना बचाकर हर महीने 60 हजार रुपये की आमदनी की जा सकती है.

म्युचूअल फंड्स (Mutual Funds) में संकट गहराने के बाद अब सभी सेफ इन्वेस्मेंट की ओर अग्रसर हो रहे है. वित्तीय सलाहकार (Financial Experts) कहते हैं कि अगर आप एक निजी कंपनी में काम करते हैं और आपने रहने के लिए फ्लैट और 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश का इंतजाम कर लिया. लेकिन रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा तो सरकारी की एनपीएस आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती है. क्योंकि इसके जरिए हर महीने 60 हजार रुपये की रकम का इंतजाम भी हो सकता है. साथ ही, एक मुश्त फंड भी मिलेगा. जिसका एक हिस्सा खर्च कर अपने बिजनेस की शुरुआत भी कर कर सकते है.

आपको बता दें कि हाल में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एनपीएस खाताधारकों को कोविड-19 के इलाज संबंधित खर्चों के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दे दी है.

पीएफआरडीए ने कहा कि यह इजाजत जरूरत पड़ने पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए दी जाएगी.

पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी. पीएफआरडीए ने कहा, ‘हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि फिलहाल एपीवाई के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है.

क्या है NPS- NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम आज देश में बचत का एक लोकप्रिय विकल्प है. 1 मई 2009 को यह निजी क्षेत्र या अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी शुरू किया गया है. इसमें 2ं करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 44 लाख निजी क्षेत्र से जुड़े हैं. असल में यह पेंशन सेविंग स्कीम है जो भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. सवाल उठता है कि एनपीएस के जरिए 60 हजार रुपये मंथली पेंशन के लिए किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं.

कैसे हर महीने मिलेंगे 60 हजार रुपये- यहां कैलकुलेशन इस आधार पर की है कि योजना से 35 साल की उम्र में जुड़ रहे हैं. एनपीएस के तहत हर महीने 10500 रुपये का निवेश करना होगा. निवेश 60 की उम्र तक जारी रहेगा.

आपके द्वारा किया गया कुल निवेश करीब 31.50 लाख रुपए रुपये होगा.नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कुल निवेश पर अगर अनुमानित रिटर्न 10 फीसदी सालाना मान लें तो तो कुल कॉर्पस 1.38 करोड़ रुपये होगा.

इसमें से 65 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदते हैं तो वह वैल्यू करीब 90 लाख रुपये होगी. एन्युटी रेट 8 फीसदी हो तो 60 की उम्र के बाद हर महीने करीब 60 हजार रुपये के करीब पेंशन बनेगी. साथ ही अलग से 48 लाख रुपये का फंड भी.

(नोट: यहां हमने ऑनलाइन NPS पेंशन फंड कैलकुलेटर पर 70 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदने पर कैलकुलेशन किया है.)

एन्युटी से निर्धारित होती हैं पेंशन- एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी.

NPS का कौन ले सकता है लाभ- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी वेतनभोगी जुड़ सकता है.

मैच्योरिटी से पहले आप ऐसे निकाल सकते हैं NPS से पैसा- नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में तीन स्थितियों में अंशदाता पैसे निकाल सकते हैं. पहला, रिटायरमेंट पर. दूसरा, अंशदाता की मौत हो जाने की स्थिति में. तीसरा, मैच्योरिटी से पहले ही पैसे निकाल लिए जाएं. आंशिक निकासी के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है.

एनपीएस सरकार-प्रायोजित पेंशन स्कीम है. इसे 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. 2009 में इसे सबके लिए खोल दिया गया. अपनी नौकरी के दौरान कर्मचारी इस स्कीम में अंशदान कर सकते हैं.

मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने के लिए जरूरी है कि खाता 10 साल के लिए चल चुका हो. पेंशन की रकम का कम से कम 80 फीसदी एन्युटी को खरीदने में लगाना होगा. इससे अंशदाता की मासिक पेंशन बनेगी. बाकी रकम को एकमुश्त निकाला जा सकता है.

जमा हुई पेंशन पर दावा करने के लिए एनपीएस के अंशदाता को फॉर्म 302 भरना होगा. यह फॉर्म 60 साल से कम उम्र के लोग भरते हैं. इसमें निजी ब्योरे, एनपीएस खाते की संख्या, निकासी का ब्योरा, एन्युटी का विकल्प और बैंक का विवरण देना पड़ता है. अंशदाता की मौत के मामले में नॉमिनेशन के लिए फॉर्म में एनेक्सचर जुड़ा होता है.

किन दस्तावेजों की होती है जरूरत? एनपीएस से निकलने के लिए आवेदन के साथ नीचे बताए गए दस्तावेज लगाए जाने चाहिए: -पैन कार्ड की प्रति -कैंसल्ड चेक -एनपीएस से मिली रकम की प्राप्ति को स्वीकार करने वाली रसीद -पहचान और पते का सबूत

ऑनलाइन निकासी की भी सुविधा ऑनलाइन निकासी के लिए सब्सक्राइबर अनुरोध कर सकते हैं. इस अनुरोध को पीओपी सेवा प्रदाता सत्यापित करते हैं.

आवेदन कैसे होता है-आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है. एक बार इसके प्रोसेस होने पर अंशदाता के बैंक खाते में एकमुश्त रकम डाल दी जाती है. आवेदन में दिए गए एन्युटी विकल्प के आधार पर इसे जारी किया जाता है.

अगर पेंशन खाते में जुटी रकम 1 लाख रुपये से कम है, तो पूरी राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है. -टियर-I खाते के बंद होने के बाद टियर-II खाता अपने आप बंद हो जाता है.

source :-News18
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