सोने की कीमतें इस वक्त 47 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है. ऐसे में लोग निवेश के लिए सोना खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं.
नई दिल्लीः सोने (Gold) की कीमतें इस वक्त 47 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है. ऐसे में लोग निवेश के लिए सोना खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं. लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि सोना खरीदने के बाद उसको बेचने पर टैक्स भी लगता है. आयकर विभाग ने इस संबंध में कई सारे नियम बनाए हैं. ऐसे में सोना बेचने पर लोगों को भारी भरकम टैक्स देना होता है.
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नियम केवल दुकान से खरीदे गए सोने पर लागू
हालांकि ये नियम केवल दुकान से खरीदे गए सोने पर लागू होगा. अगर कोई व्यक्ति डिजिटल गोल्ड खरीदता है तो फिर उस पर यह नियम लागू नहीं होगा. मुंबई के रहने वाले कर व निवेश सलाहकार बलवंत जैन ने बताया कि सोने की ज्वैलरी को कैपिटल असेट के तौर पर समझा जाता है और बेचने पर होने वाले लाभ को कैपिटल गेन माना जाता है. वहीं ज्वैलरी बेचने वाली सुनारों पर यह व्यापारिक आय मानी जाती है.
जो लोग खरीदे गए सोने को 36 महीने रखने के बाद बेचते हैं उनको 20.80 फीसदी टैक्स देना होता है. वहीं इससे कम समय में बेचने वालों पर उनकी वास्तविक आय पर ही टैक्स लगता है.
गिफ्ट में मिले सोने पर लगता है टैक्स
अगर किसी व्यक्ति को सोने की ज्वैलरी गिफ्ट के तौर पर मिलती है और उसकी वैल्यू पूरे साल में 50 हजार रुपये से कम होती है, तो किसी प्रकार का कर देय नहीं होता है. वहीं 50 हजार रुपये से ज्यादा की वैल्यू वाले गिफ्ट के तौर पर मिले सोने पर टैक्स लगता है.
माता-पिता सहित इनको मिलती है छूट
अगर किसी व्यक्ति को उसके माता-पिता या फिर भाई-बहन से सोना उपहार में मिलता है तो उस पर छूट होती है. वहीं शादी के वक्त मिले सोने पर भी सभी तरह की छूट मिलती है. इसके साथ ही वसीयत में मिले सोने पर भी छूट मिलती है.
कर व निवेश सलाहकार जीतेंद्र सोलंकी ने बताया कि इस सोने को बेचने पर होने वाला लाभ कर योग्य होगा और लोगों को टैक्स देना होगा.
source:-zee news