सरकार ने कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है.
- रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन
- एक जुलाई 2020 से पहले सार्वजनिक होगी जानकारी
1 जुलाई से कंपनी का रजिस्ट्रेशन बेहद आसान हो जाएगा. दरअसल, सरकार ने कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है.
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पोर्टल से
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “आधार नंबर के जरिए किसी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जा सकता है. अन्य विवरण किसी भी कागज को अपलोड करने या जमा करने की आवश्यकता के बिना सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर दिए जा सकते हैं. इस प्रकार यह सही अर्थों में एक दस्तावेज रहित उपाय है.” बयान में कहा गया, “रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है. पोर्टल की जानकारी एक जुलाई 2020 से पहले सार्वजनिक कर दी जायेगी.’’
एमएसएमई की भी बदल गई है परिभाषा
बता दें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने एक जून 2020 को निवेश एवं कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के नये मानदंडों की अधिसूचना जारी की थी. नये मानदंड एक जुलाई 2020 से प्रभावी होने वाले हैं.
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सिंगल विंडो प्रणाली की सुविधा
एमएसएमई मंत्रालय ने जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर सिंगल विंडो प्रणाली के रूप में एमएसएमई के लिये एक मजबूत सुविधा तंत्र भी स्थापित किया है. बयान में कहा गया, “यह उन उद्यमियों की मदद करेगा, जो किसी भी कारण से एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन दर्ज करने में सक्षम नहीं हैं. जिला स्तर पर, जिला उद्योग केंद्रों को उद्यमियों की सुविधा के लिये जिम्मेदार बनाया गया है.”
जिन लोगों के पास वैध आधार नंबर नहीं है, वे इस सुविधा के लिये एकल आधार प्रणाली से संपर्क कर सकते हैं. आधार नामांकन अनुरोध या पहचान के साथ, बैंक फोटो पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और सिंगल विंडो सिस्टम उन्हें आधार नंबर प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने में सुविधा प्रदान करेगा.
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