
केंद्र सरकार ने ठीक एक महीने बाद लॉकडाउन (Lockdown) में बड़ी राहत दी है, हालांकि गृह मंत्रालय ने अपने स्पष्टिकरण में साफ कहा है कि बाजार, बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है. इसके साथ ही हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है. सरकार ने आपके पड़ोस की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया है. इसके बावजूद आपको अपने आसपास ज्यादा हलचल नहीं दिख रही होगी. साथ ही आपके मन में कई सवाल भी होंगे. हम आपके मन में उठ रहे 10 सवाल और उनके जवाब से आपका कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं…
1. केंद्र सरकार द्वारा दुकानें खोलने का आदेश के मायने क्या है?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि दुकानें खोलने का आदेश केंद्र सरकार की ओर से है. लेकिन इस आदेश को लागू करने या नहीं करने का अंतिम फैसला राज्यों को करना है. राज्य अपने यहां कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामलों के हिसाब से अंतिम फैसला ले सकती हैं.
2. ग्रामीण इलाकों में कौन से दुकान खुलेंगे?
केंद्र सरकार के नए आदेश के अनुसार देश के किसी भी गांव या कस्बे में मौजूद सभी दुकानों को खोला जा सकता है. लेकिन इन इलाकों में शॉपिंग कॉम्पलैक्स नहीं खोले जा सकते.
3. शहरों में कौन सी दुकानें खुल सकती हैं?
गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि शहरों में भी सिर्फ रिहायशी इलाकों के सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. बसर्ते ये सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें.
4. क्या मेरे पड़ोस की दुकान खुलेगी? क्या ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा और मटन शॉप भी खुलेंगे?
नए आदेश के तहत आपके पड़ोस की दुकान खुल सकती है. लेकिन ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा और मटन शॉप खोलने का फैसला राज्य सरकारों को ही लेना है. राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन से बातचीत कर ऐसे दुकानों को खोलने की इजाजत दे सकती है.
5. क्या नए आदेश में मॉल भी खोलने की भी इजाजत है?
शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बंद रहेंगे. इन्हें फिलहाल कोई रियायत नहीं मिली है. किसी नए आदेश तक इन्हें बंद ही रखना होगा. इसके अलावा साप्ताहिक बाजार भी नहीं खुलेंगे
6. क्या लिकर शॉप भी खुल जाएंगे?
गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि नए आदेश के तहत शराब की दुकानों को नहीं खोला जा सकता है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन्हें फिलहाल बंद ही रखना है.
7. दुकानों को खोलने के लिए क्या शर्त रखी गई है?
केंद्र सरकार ने आदेश के अनुसार दुकानदार को अपने यहां काम करने वाले 50 फीसदी स्टाफ में कटौती करना होगा. साथ ही दुकान में सुरक्षा का ध्यान रखना है. काम करने वालों में तय दूरी बनाए रखना होगा ताकि कोरोना वायरस फैलने की संभावना कम हो.
8. मेरा इलाका रेड जोन में है. क्या मेरे इलाके में भी ये रियायत दी गई है?
गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि दुकानों को खोल दिया जाए. लेकिन स्थानी प्रशासन कोरोना वायरस के मामलों के हिसाब से अंतिम फैसला ले सकता है. मसलन, नया आदेश आने के बावजूद नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में कोई रियायत नहीं दी जा रही है. ये दोनो शहर कोरोना वायरस संक्रमण के रेड जोन में हैं
9. क्या दुकान खुलने का मतलब इलाके में लॉकडाउन खत्म होना है?
जी नहीं. दुकानों को खोलने का मतलब लॉकडाउन में रियायत कतई नहीं है. आदेश में साफ कहा गया है कि आम लोगों को घर में ही रहना है. कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक लागू है.
10. ई-कॉमर्स कंपनियां सामान बेच सकती हैं?
नए आदेश के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को कोई नई रियायत नहीं दी गई है. फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसी कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान ही आपको बेच पाएंगी. दूसरे किसी भी उत्पाद को बेचने या खरीदने की इजाजत नहीं है.
source :-Zee news