
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी इसको लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
गृह मंत्रालय जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट क़ानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी दुकानों को लॉकडाउन में राहत दी गई है. हालांकि, सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल में इस तरह की दुकानें नहीं खुल सकेंगी.
इसके अलावा नगर निगम और नगर पालिकाओं के दायरे के बाहर के मार्केट कॉम्पलेक्स भी खुल सकेंगे.
इसके लिए केवल 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही कार्य करेंगे जिनको मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट ज़ोन वाली जगहों पर ये छूट नहीं दी जाएगी.
source :- BBC