Soni Pariwar india

रजिस्टर्ड दुकानों को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किए आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी इसको लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

गृह मंत्रालय जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट क़ानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी दुकानों को लॉकडाउन में राहत दी गई है. हालांकि, सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल में इस तरह की दुकानें नहीं खुल सकेंगी.

इसके अलावा नगर निगम और नगर पालिकाओं के दायरे के बाहर के मार्केट कॉम्पलेक्स भी खुल सकेंगे.

इसके लिए केवल 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही कार्य करेंगे जिनको मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट ज़ोन वाली जगहों पर ये छूट नहीं दी जाएगी.

source :- BBC

Read Previous

राशिफल 25 अप्रैल 2020: इन 7 राशिवालों को मिलेगा किस्मत का साथ, लक्ष्य होगा हासिल

Read Next

120Hz डिस्प्ले वाले Oppo A92s में मिलते हैं 6 कैमरे, जानें क्या है कीमत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *