12 मई से राजधानी दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेन (Special trains) चलेंगी. इन ट्रेनों में सफर करने वाले किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार का यात्री कोटे का फायदा नहीं मिलेगा. वहीं रेलवे ने टिकट कैंसलेशन (Ticket Cancellation) के नियमों में भी बदलाव किया है. आइये आपको बताते हैं क्या हुआ है बदलाव.
लॉकडाउन-3 (lockdown-3) खत्म होने से पहले ही इंडियन रेलवे (Indian Railways) की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है. 12 मई से राजधानी दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेन (Special trains) चलेंगी. इन ट्रेनों में सफर करने वाले किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार का यात्री कोटे का फायदा नहीं मिलेगा. इन 15 ट्रेनों में अब आम आदमी से लेकर खास आदमी सभी के लिए एक समान किराया लगेगा. रेलवे ने साफ कर दिया है कि इन ट्रेनों में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी. वहीं रेलवे स्पेशल ट्रेन के टिकट कैंसलेशन (Ticket Cancellation) को लेकर कहा है कि इन ट्रेनों में ट्रेन चलने से कम से कम 24 घंटे पहले टिकट रद्द कराया जा सकता है, लेकिन टिकट रद्द कराने पर यात्रियों का 50 फीसदी पैसा काट लिया जाएगा.
7 दिन तक का एडवांस टिकट कटाया जा सकेगा
इस ट्रेन में यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों को एडवांस टिकट कटाने की भी सुविधा दी गई है. रेलवे बोर्ड के मुताबिक इन स्पेशल ट्रेनों में अधिकतम 7 दिन तक का एडवांस टिकट कटाया जा सकेगा. आमतौर पर रेलवे की गाड़ियों में दो महाने पहले एडवांस टिकट लिया जा सकता है, लेकिन इन स्पेशल गाड़ियों में उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है.
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लॉकडाउन के पहले कैंसलेशन के थे ये नियम
आइए आपको बताते हैं लॉकडाउन से पहले रेलवे के टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम क्या थे:-
कन्फर्म टिकट को डिपार्चर से 4 घंटे पहले रद्द करें
कन्फर्म टिकट पर डिपार्चर से 4 घंटे पहले टिकट रद्द नहीं कराने पर रेलवे आपको कोई रिफंड नहीं देता. अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है और इसे रद्द कराना चाहते हैं तो डिपार्चर से 4 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर ही रिफंड मिलेगा.
तत्काल कन्फर्म टिकट रद्द करने पर रिफंड नहीं
तत्काल टिकट को रेल सफर से केवल एक दिन पहले तत्काल बुक किया जा सकता है. अगर यह कन्फर्म है तो इस टिकट को कैंसिल कराने पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. हालांकि अगर यह तत्काल टिकट वेटिंग में है तो टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे कुछ अमाउंट काटकर बाकी का पैसा आपको वापस कर देता है.
ट्रेन कैंसिल हुई तो फुल रिफंड
अगर किसी वजह से ट्रेन ही कैंसिल हो जाती है तो नियमों के मुताबिक आपको रेल टिकट पर पूरा रिफंड मिलता है. आप ट्रेन के डिपार्चर टाइम से तीन दिनों के अंदर की अवधि तक रिफंड ले सकते हैं.
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source:-news 18