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राहत पैकेज ब्रेकअप-2 /वित्त मंत्री ने शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को सस्ते मकान और कम किराए वाली आवासीय सुविधा की सौगात दी

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  • मध्य आय वालों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ी
  • स्कीम की अवधि बढ़ाए जाने से ढाई लाख नए परिवार कम कीमत में मकान हासिल कर सकेंगे
  • नई दिल्ली. बीस लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप की दूसरी किस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कम कीमत वाले आवास और शहरी गरीबों के लिए कम किराए वाले आवास की दो योजनाओं को भी शामिल किया। उन्होंने अप्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना और ऐसे मकान बनाने पर रियायत देने का ऐलान किया। यहां हम बता रहें हैं कि इन दोनों योजना में क्या, किसे, कितना और कब मिलेगा।

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    अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए की योजना

    क्या है योजना : क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को मार्च 2021 तक बढ़ाया गया। यह योजना मार्च 2020 को समाप्त हो चुकी थी। इसे सरकार ने और एक साल के लिए बढ़ा दिया। योजना की अवधि बढ़ाने से सरकार का खर्च 70,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा।

    किसे मिलेगा फायदा : मध्य आय समूह को इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके तहत वे लोग आएंगे, जिनकी सालाना आय 6-18 लाख रुपए है।

    कितने लोगों को मिलेगा फायदा : इस योजना के तहत अब तक 3.3 लाख परिवारों को फायदा मिल चुका है। स्कीम की अवधि एक साल और बढ़ा देने से अब 2.5 लाख नए परिवार इसका फायदा उठा पाएंगे

    कब तक है मौका : 31 मार्च 2021 तक योजना की अवधि बढ़ा दी गई है।

    अर्थव्यवस्था में कैसे आएगी तेजी : इस योजना से स्टील और सीमेंट जैसे उत्पादों की मांग बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन कार्य में तेजी आएगी। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को लाभ मिलेगा। इनसे जुड़े हर सेक्टर में कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे रोजगार भी बढ़ेगा।

शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंट योजना

सरकार ने प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल अकोमोडेशन योजना की भी घोषणा की। इस योजना को पीएम आवास योजना के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। इसे लागू करने में सरकारी-निजी भागीदारी का मॉडल अपनाया जाएगा।

क्या है योजना : सरकार पीएम आवास योजना के तहत अफोर्डेबल रेंटल अकोमोडेशनयोजना लॉन्च करेगी

किसे मिलेगा लाभ : शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को कम किराए पर रहने की सुविधा मिलेगी।

योजना में क्या है विशेष सुविधा :

⦁ इस योजना के तहत निजी कैम्पस में निर्माण पर मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को छूट या अन्य सुविधा जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

⦁ अतिरिक्त घर बनाने के लिए खाली सरकारी जमीनों को उपलब्ध कराया जाएगा।

⦁ योजना को लागू करने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को अपनाया जाएगा।

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source:-money bhaskar

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