Monday, December 11, 2023

Health Insurance को लेकर जारी हुए अहम आदेश, आपको होगा सीधा फायदा

नई दिल्ली। देश में Coronavirus का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और देश के कई राज्यों में हालात बिगड़े हुए हैं ऐसे में बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा IRDA ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। IRDA ने स्वास्थ्य बीमा Health Insurance के क्लेम्स को लेकर अहम आदेश जारी किया है। IRDA ने देश की सभी बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम दो घंटे के भीतर निपटाने को कहा है। इसका उद्देश्य कोरोना के कारण देश के हेल्थकेयर इन्फ्रा पर दबाव को कम करना है। साथ ही इरडा ने यह भी कहा है कि इस मुश्किल समय में बीमा कंपनी के पास कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो प्रस्ताव आएं उन पर दो घंटे के अंदर फैसला लिया जाए

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना के कारण हेल्थकेयर इन्फ्रा पर दबाव बढ़ा है। इसे कम करने की जरूरत को देखते हुए सभी बीमा कंपनियां स्वास्थ्य बीमा से जुड़े क्लेम पर तेजी से निर्णय करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान तेजी से होगा, बीमा कंपनियां समयसीमा का पालन करेंगी।

सर्कुलर में कहा गया है, “कैशलेस इलाज के बारे में अनुरोध पत्र आने और अस्पताल से बीमा कंपनी या टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) को अंतिम जरूरी सूचना मिलने के दो घंटे के भीतर इस बारे में निर्णय की जानकारी नेटवर्क अस्पताल को देनी होगी।”

इसी तरह का कदम अस्पताल से छुट्टी के दौरान भी उठाना होगा। इरडा ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों (ईसीजीसी और एआइसी को छोड़कर) को इस संबंध में जरूरी दिशानिर्देश संबंधित टीपीए को जारी करने को कहा है।बता दें कि वित्त मंत्रालय ने देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए हाल में हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस की रिन्युअल की तारीख को बढ़ाकर 15 मई कर दिया है ताकि बीमा पॉलिसी लेने वालों को असुविधा ना हो

 

source :-naidunia

Aryan Soni
Author: Aryan Soni

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